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छात्रों के हित में बड़ा फैसला: मेडिकल काउंसलिंग नियमों में हुए कई बदलाव, अब बॉन्ड सेवा सिर्फ 1 साल

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की काउंसलिंग प्रक्रिया को और आसान और पारदर्शी बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। इन नए नियमों से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को काफी फायदा मिलेगा।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि अब बॉन्ड सेवा की अवधि 2 साल की जगह सिर्फ 1 साल कर दी गई है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस (गरीब सामान्य वर्ग) की खाली सीटें अब सामान्य वर्ग को दी जाएंगी।
पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और हर राउंड में नए पंजीकरण की सुविधा मिलेगी। ओबीसी वर्ग के लिए आय प्रमाण पत्र की प्रक्रिया भी आसान बनाई गई है।
निजी मेडिकल कॉलेजों के मैनेजमेंट और एनआरआई कोटे की खाली आरक्षित सीटों पर अब छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी।