छत्तीसगढ़ में उद्योगों को बड़ी राहत, अब एक ही ज़मीन पर दोगुना निर्माण कर सकेंगे

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने उद्योगों और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भूमि विकास नियम, 1984 में बड़ा बदलाव किया है। अब उद्योग एक ही भू-खंड (ज़मीन) पर पहले से दोगुना निर्माण कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर यह बदलाव किया गया है। सरकार ने फ्लैटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए एफएआर (FAR) को 1.5 से बढ़ाकर 3.0 कर दिया है। इसका मतलब है कि अब कंपनियाँ कम ज़मीन में ज़्यादा निर्माण कर पाएँगी, जिससे MSME और स्टार्टअप्स को बहुत फायदा मिलेगा।
- औद्योगिक प्लॉट्स पर निर्माण सीमा 60% से बढ़ाकर 70% कर दी गई है।
- सेटबैक में भी छूट दी गई है, जिससे ज़मीन का बेहतर उपयोग हो सकेगा।
नगर निगम और विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में व्यावसायिक भवनों के लिए एफएआर 5.0 तय किया गया है। जिन ज़मीनों की साइज 5 एकड़ या उससे ज़्यादा है और जिन तक 100 मीटर चौड़ी सड़क पहुँचती है, वहाँ यह नियम लागू होगा। अगर ये ज़मीनें CBD या TOD ज़ोन में हैं, तो उन्हें 7.0 एफएआर तक की मंज़ूरी मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नए नियमों से निवेश बढ़ेगा, रोज़गार के अवसर बनेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। नगर एवं ग्राम निवेश विभाग ने यह बदलाव उद्योगों को ध्यान में रखते हुए किया है।