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केजरीवाल को ‘वर्क फ्रॉम जेल’ की मिले अनुमति, हाईकोर्ट में याचिका दायर.

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई है. इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से ही सरकार चलाने की अनुमति देने की मांग की गई है. हाईकोर्ट में ये याचिका वकील श्रीकांत प्रसाद ने दाखिल की है. उन्होंने अदालत से तिहाड़ जेल के डीजी को मुख्यमंत्री के लिए जरूरी व्यवस्था करने का निर्देश देने की मांग भी की है. हालांकि, अभी तक कोर्ट ने तय नहीं किया है कि याचिका पर सुनवाई करनी है या नहीं.इस याचिका में श्रीकांत प्रसाद ने मांग की है कि अदालत जेल के डीजी को निर्देश दे कि वो जेल में ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए पर्याप्त व्यवस्था करें, ताकि वो दिल्ली के विधायकों और मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सकें.

याचिका में क्या कहा गया है?

श्रीकांत प्रसाद ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि दिल्ली में अभी जो स्थिति है, वो संविधान के अनुच्छेद 21, 14 और 19 के तहत नागरिकों को मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.

उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले सात साल में हेल्थ और एजुकेशन का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है. याचिका में दलील दी गई है कि न भारत का संविधान और न ही कोई कानून किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को सरकार चलाने से रोक सकता है.

याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग

श्रीकांत प्रसाद का कहना है कि वो उन गरीबों और वंचितों की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, जो दिल्ली सरकार की योजनाओं का लाभ तो उठा रहे हैं, लेकिन अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते.

उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया है कि केजरीवाल राजनीतिक दुर्भावना की वजह से जेल में हैं. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मामलों में दिल्ली सरकार ने देश में सबसे अच्छा काम किया है, इसलिए जेल से सरकार चलाने की अनुमति दी जाए. उन्होंने अपनी याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग भी की है.

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