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अरविंद केजरीवाल को मिली SC से मिली जमानत, 1 जून तक के लिए अंतरिम बेल

नई दिल्ली। चुनावी घमासान के बीच अपनी जमानत की राह देख रहे सीएम केजरीवाल के लिए अच्छी खबर सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट आज केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आदेश सुना दिया है और उन्हें एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. जांच एजेंसी ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया था. इसके अलावा अब शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने की तैयारी कर रही थी.

चुनावी घमासान के बीच अपनी जमानत की राह देख रहे सीएम केजरीवाल के लिए अच्छी खबर सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट आज केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आदेश सुना दिया है और उन्हें एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा. प्रचार के सवाल पर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे. वहीं ईडी ने ना सिर्फ अंतरिम बेल का विरोध किया बल्कि पूरक चार्जशीट दाखिल कर केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को घेरने का पूरा प्लान कर तैयार किया था. ईडी केजरीवाल को ही शराब घोटाले का मुख्य किरदार बता रही थी.

वहीं दिल्ली शराब घोटाले में आज एक और अहम सुनवाई हुई. के कविता की जमानत मामले में हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते में जवाब मांगा है. दिल्ली की विवादित आबकारी नीति और इससे जुड़े धन शोधन मामले में के. कविता की जमानत अर्जी निचली विशेष अदालत खारिज कर चुकी है. उसी आदेश को कविता ने हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने ईडी की दलीलें मानते हुए कविता को जमानत देने से इंकार कर दिया. अब कविता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.

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