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बिलासपुर

Bilaspur: वैक्सीन की कमी पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, राज्य शासन से 10 दिन के भीतर मांगा जवाब, कोर्ट ने पूछा- आखिर क्या कर रहा शासन?

बिलासपुर।  (Bilaspur) छत्तीसगढ़ में 18+ के लोगों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है. इसके बावजूद वैक्सीनेशन की कमी बरकरार हैं. इसको देखते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट (‌‌‌Bilaspur Highcourt) के वकील शैलेंद्र दुबे (Lawyer Shailendra Dubey) ने जनहित याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट (High Court) ने राज्य शासन को नोटिस जारी किया है. इस मामले में शासन क्या कर रहा है। नोटिस (Notice) जारी करते हुए 10 दिन के भीतर राज्य सरकार से जवाब मांगा हैं. अब इसकी अगली सुनवाई 14 जून (14 June) को होगी।

गौरतलब है कि वकील शैलेंद्र दुबे ने टीकाकरण की कमी को लेकर एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2.90 करोड़ हैं. हालांकि 21 मई तक 50.82 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। इसमें 45+ इसमें 45 प्लस और 18 प्लस दोनों आयु वर्ग शामिल है। स्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन (Chhattisgarh Government) को भी अन्य प्रदेशों की तरह ग्लोबल टेंडर (global tender) के माध्यम से वैक्सीन खरीदी करना चाहिए।

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