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शिक्षक भर्ती घोटाला: सरकार को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने रद्द कीं नियुक्तियां, लौटानी होगी सैलरी

कलकत्ता।

हाई कोर्ट ने 2016 का पूरा जॉब पैनल रद्द कर दिया है. इसके साथ ही करीब 23 हजार नौकरियों को रद्द कर दिया है. इस भर्ती में पैनल पर करीब 5 से 15 लाख रुपये की घूस लेने के आरोप हैं. इसके अलावा कोर्ट ने शिक्षकों को जो वेतन दिया गया था उसे भी लौटाने का आदेश दिया है. मामला पश्चिम बंगाल का है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कक्षा 9वीं से 12वीं और समूह सी और डी तक की उन सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया जिनमें अनियमितताएं पाई गईं. इसके साथ ही करीब 23 हजार नौकरियों को रद्द कर दिया है. इस भर्ती में पैनल पर करीब 5 से 15 लाख रुपये की घूस लेने आरोप हैं. कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस देवांशु बसाक की बेंच ने यह फैसला सुनाया है.

शिक्षकों को वेतन लौटाने का आदेश

इसके अलावा कोर्ट ने शिक्षकों को जो वेतन दिया गया था उसे भी लौटाने का आदेश दिया है. इन लोगों को चार हफ्ते के अंदर 12 प्रतिशत ब्याज के साथ पूरा वेतन लौटाने का आदेश दिया है. इसके लिए कोर्ट ने जिला अधिकारियों को पेैसे वसूलने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है. हाई कोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग को दोबारा से नई नियुक्ति शुरू करने का निर्देश भी दिया है.

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