कोण्डागांव। (Unlock) जिले में कोरोना महामारी के प्रकरणों में लगातार कमी आ रही है। जिसे देखते हुए कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा लॉकडाउन के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जिले में आर्थिक गतिविधियों को गतिशीलता देने के उद्देश्य से कुछ रियायतें दी गई है।
जिसके तहत् अब होटल, रेस्टोरेंट्स, भोजनालय एवं ढाबा संचालन हेतु निर्धारित समय-सीमा की बाध्यता को समाप्त करते हुए उनके प्रचलित समय अनुसार खोलने की अनुमति होगी। (Unlock) आउटसाइड डाइनिंग की अनुमति होगी किन्तु डायनिंग हॉल, रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को बैठाने की अनुमति नहीं होगी।
(Unlock) सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, फल एवं सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, मदिरा दुकानें, चौपाटी, सैलून, ब्यूटी-पार्लर, पार्क, जिम एवं गं्रथालय इत्यादि रविवार सहित उनके प्रचलित समय से रात्रि 08 बजे तक खोले जा सकेंगे। सभी प्रकार के पर्यटन स्थल आम जनता हेतु उनके प्रचलित समय से अधिकतम रात्रि 08 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।