रायपुर। (Chhattisgarh) राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 की धारा 6(3) के तहत सदस्यों की नियुक्ति की है. जिनमें अधिवक्ता सुशील कुमार शुक्ला और अब्दुल मुईज का नाम शामिल है. (Chhattisgarh) इन सदस्यों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है.
Chhattisgarh भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के तहत सदस्यों की नियुक्ति, इन्हें मिली अहम जिम्मेदारी
