बिलासपुर। भू-अधिग्रहण और अधिग्रहण प्रक्रियाओं में हो रहे फर्जीवाड़ों पर लगाम लगाने की दिशा में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बड़ा फैसला लिया है।
बिलासपुर जिले के बोदरी क्षेत्र में प्रस्तावित रोड अंडर ब्रिज (RUB) के एलाइनमेंट से जुड़ी जमीनों की खरीदी-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इस निर्णय का उद्देश्य फर्जी दस्तावेज़ों के जरिए जमीन की खरीद-बिक्री में लिप्त भूमाफियाओं पर शिकंजा कसना है।
कलेक्टर का स्पष्ट निर्देश
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जब तक अंतिम अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और शासन द्वारा अधिसूचना जारी नहीं की जाती, तब तक बोदरी तहसील की उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का अंतरण, बटांकन या क्रय-विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। आदेश में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर के वरिष्ठ मंडल अभियंता और राज्य शासन के राजस्व विभाग द्वारा 14 अक्टूबर 2024 को जारी निर्देशों का भी उल्लेख किया गया है।
दरअसल, भू-माफिया भूमि को छोटे टुकड़ों में विभाजित कर बिचौलियों के माध्यम से बेचते हैं, जिससे मूल भूमिस्वामी को उचित मुआवजा नहीं मिल पाता और शासन की योजनाओं की लागत बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया में सार्वजनिक परियोजनाएं जैसे रोड अंडर ब्रिज समय से पूरी नहीं हो पातीं और विवाद उत्पन्न होते हैं।
कलेक्टर की लिखित अनुमति के बिना जमीन की खरीद फरोख्त नहीं
सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना कलेक्टर की लिखित अनुमति के इन भूमि क्षेत्रों में कोई भी लेन-देन वैध नहीं होगा। किसी भी हितग्राही को भूमि अंतरण संबंधी आवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिस पर संबंधित विभाग से राय लेकर निर्णय लिया जाएगा। इस निर्णय के जरिए शासन ने न सिर्फ भूमाफियाओं पर नियंत्रण की पहल की है, बल्कि सार्वजनिक हित के प्रोजेक्ट्स की पारदर्शिता और त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है।