26 और 30 जनवरी को मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध

रायपुर। गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस के अवसर पर रायपुर में मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। महापौर ने 26 और 30 जनवरी को नगर निगम क्षेत्र की सभी मांस-मटन की दुकानों और बूचड़खानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के पालन में जारी किया गया है। दोनों पावन अवसरों पर शहर में किसी भी प्रकार का मांस-मटन बेचना सख्त वर्जित होगा।

प्रतिबंध के पालन के लिए नगर निगम ने सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी का आदेश दिया है। मांस-मटन की दुकानों के साथ-साथ होटलों और ढाबों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी।

महापौर ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई दुकान, होटल या ढाबा आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसकी सामग्री जब्त कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम ने दुकानदारों और होटल संचालकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर आदेश का पालन करें, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और सार्वजनिक भावनाओं का सम्मान किया जा सके।

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