केंद्र सरकार के नए कानून पर फूटा गुस्सा : बस और ट्रक चालकों ने हड़ताल कर किया प्रदर्शन

संजू गुप्ता@कवर्धा। सड़क हादसा होने पर वाहन चालक को दस वर्ष की सजा के साथ दस लाख रुपये जुर्माने का सरकार ने कानून लागू किया है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ने बंद का आह्वावन किया है। जिसके बाद से गाड़ियों के पहिए थम गए हैं। चालकों ने 10 साल की सजा व दस लाख के जुर्माने का विरोध में हड़ताल किया। लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने वालों पर केंद्र सरकार के द्वारा कानून लाया जा रहा है। चालकों द्वारा वाहनों का संचालन नहीं करने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा।
सड़क हादसे में घायलों को शीघ्र ही अस्पताल पहुंचा दिया जाए। जिससे उनकी जान बच सके। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने कानून लागू किया है। इसमें प्रावधान है कि अगर हादसा होने के बाद चालक वाहन को लेकर भाग जाता है, तो उसे दस वर्ष की सजा भुगतनी पड़ेगी। इतना ही नहीं दस लाख रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा। वहीं हादसे के बाद अगर वाहन चालक घायलों को अस्पताल तक पहुंचाता, तो उसे सजा और जुर्माना से मुक्त रखा जाएगा। सरकार के इस कानून के विरोध में सोमवार को शहर केबस स्टैंड पर अनुबंधित बसों के चालकों ने प्रदर्शन किया। वहीं प्राइवेट बसों के संचालन को बंद रखकर चालकों ने प्रदर्शन किया।