रायपुर। गरियाबंद विकासखंड शिक्षा अधिकारी आर.पी. दास को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई गरिमाविहीन व्यवहार एवं विलंबकारी कार्यनिति और अपने पद का सहजता से कार्य नही करने पर की गई है। बता दे कि लगातार इनकी शिक़ायत कलेक्टर के पास आ रही थी। जिला कलेक्टर गरियाबंद के प्रतिवेदन के आधार पर आर.पी. दास विकासखंड शिक्षा अधिकारी गरियाबंद (मूल पद प्राचार्य) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में मुख्यालय एवं कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी छूरा नियत किया जाता है कि श्री दास को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
रायपुर कमिश्नर महादेव कावरे ने बड़ी कार्यवाही करते हुए गरियाबंद विकासखंड शिक्षा अधिकारी आर.पी. दास को निलंबित कर दिया है। विकासखंड एवं शिक्षा अधिकारी के गरिमाविहीन व्यवहार एवं विलंबकारी कार्यनिति और अपने पद का सहजता से कार्य नही करने के कारण लगातार शिकायतें गरियाबंद कलेक्टर दीपक अग्रवाल के पास आ रही थी। जिसकी जांच पुष्टि करने पर आर. पी. दास विकासखंड एवं शिक्षा अधिकारी (प्राचार्य) के गरिमाविहीन व्यहार एवं विलंबकारी कार्य में दोष सिध्द होने के कारण जिला कलेक्टर गरियाबंद के प्रतिवेदन के आधार पर आर.पी. दास विकासखंड शिक्षा अधिकारी गरियाबंद (मूल पद प्राचार्य) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में मुख्यालय एवं कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी छूरा नियत किया जाता है कि श्री दास को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।