ED की ताकत पर फिर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट, सुनवाई आज

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने की ताकत पर पुनर्विचार (रिव्यू) करेगा। इसके लिए तीन जजों की नई बेंच बनाई गई है जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह शामिल हैं।

इससे पहले 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ED को गिरफ्तारी, तलाशी और प्रॉपर्टी जब्ती की वैध ताकत दी थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि ED को ECIR (एफआईआर जैसी रिपोर्ट) की कॉपी देना जरूरी नहीं है। लेकिन इसके खिलाफ देशभर से 200 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई थीं।

पूरा मामला कैसे शुरू हुआ

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