कोतवाली के पूर्व टीआई अमित तिवारी की अंतरिम जमानत SC में मंजूर, छत्तीसगढ़ सरकार से 6 हफ्ते में मांगा जवाब

नई दिल्ली/रायपुर/बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित बलौदाबाजार सेक्स स्कैंडल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोतवाली के पूर्व थाना प्रभारी (टीआई) अमित तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संजय करोल की डबल बेंच ने अमित तिवारी की याचिका पर सुनवाई की और उनकी अंतरिम जमानत मंजूर कर ली।

कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी करते हुए छह सप्ताह के भीतर इस मामले में जवाब देने का आदेश दिया है। यह मामले बलौदाबाजार सेक्स स्कैंडल से जुड़ा हुआ है, जिसमें अमित तिवारी का नाम सामने आया था।

बता दें कि पूर्व थाना प्रभारी अमित तिवारी पर आरोप है कि वह बलौदाबाजार में जून 2023 से मार्च 2024 तक के अपने कार्यकाल के दौरान सेक्स स्कैंडल में शामिल थे। एक अभियुक्त के मेमोरेंडम कथन के आधार पर उन्हें मामले में आरोपी बनाया गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, यह कहते हुए कि पहले अन्य आरोपियों की याचिकाएं भी खारिज हो चुकी हैं।

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