दुर्ग। दुर्ग और भिलाई में ठेकेदारों के लिए एक अहम नियम लागू किया गया है। अब निर्माण कार्यों, फैक्ट्रियों और अन्य उद्योगों में कार्यरत सभी ठेका श्रमिकों का पुलिस वैरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। यह कदम सुरक्षा के दृष्टिकोण से उठाया गया है और आने वाले समय में यह नियम प्रदेश के अन्य प्रमुख जिलों में भी लागू हो सकता है, जहां ठेका मजदूरों की संख्या अधिक है।
दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने हाल ही में भिलाई स्टील प्लांट की सभी ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अवैध अप्रवासियों की बढ़ती समस्या और उनकी पहचान को लेकर गंभीर मंथन किया गया। एसएसपी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि सभी ठेका मजदूरों की पहचान, दस्तावेज जांच और पुलिस वैरिफिकेशन अनिवार्य है।
इस नियम से ठेकेदारों में बेचैनी जरूर है, लेकिन इसे सुरक्षा की दृष्टि से एक जिम्मेदार पहल माना जा रहा है। पुलिस ने अवैध अप्रवासियों की जानकारी देने के लिए एसटीएफ के फोन और मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं। फिलहाल इस नियम को भिलाई स्टील प्लांट में सख्ती से लागू किया जा रहा है। अगर कोई मजदूर संदिग्ध है या उसके पास वैध दस्तावेज नहीं हैं, तो उसकी सूचना तुरंत नजदीकी थाने में देने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस का मानना है कि यह कदम न सिर्फ सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि बिना दस्तावेज के काम कर रहे अवैध श्रमिकों पर भी लगाम लगाएगा।