साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल बर्खास्त

साउथ काेरिया।  साउथ कोरिया की संवैधानिक अदालत ने शुक्रवार को राष्ट्रपति यून सुक योल को उनके पद से आधिकारिक रूप से बर्खास्त कर दिया है। अदालत ने यह फैसला सर्वसम्मति से सुनाया है। अब अगले दो महीने में देश में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराए जाएंगे।

राष्ट्रपति यून सुक योल ने 3 दिसंबर को देश में मॉर्शल लॉ (इमरजेंसी) लागू करने की घोषणा की थी। इसके बाद उन्होंने सेना और पुलिस अधिकारियों को देश की संसद (नेशनल असेंबली) में भेजा था। 14 दिसंबर को नेशनल असेंबली ने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग पारित किया और उन्हें पद से हटा दिया। महाभियोग के प्रस्ताव में आरोप था कि राष्ट्रपति ने संविधान और कानूनों का उल्लंघन किया, विधायिका की स्वतंत्रता पर हमला किया और देश में शांति भंग की। इस फैसले के बाद साउथ कोरिया में राजनीतिक संकट और बदलाव की स्थिति बन गई है।

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