नई दिल्ली. पार्टी को कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ने और भाजपा के साथ फिर से गठबंधन करने के लिए मजबूर करने के लिए बागी नेता एकनाथ शिंदे में शामिल हुए शिवसेना के सोलह विधायकों के भाग्य का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। महाराष्ट्र में पिछले कुछ समय से चल रहा राजनीतिक संकट आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खत्म हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में मामला
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और उनके समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की हैं.
पहली याचिका पुरानी है जिसमें 16 बागी विधायकों की अयोग्यता का फैसला होना है, जबकि दूसरी याचिका वह है जो शुक्रवार को दायर की गई थी. उस याचिका में ठाकरे ने बागी विधायक एकनाथ शिंदे को 30 जून को सरकार बनाने के लिए बुलाने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी थी।
पीठ विश्वास मत के मुद्दों, नवनिर्वाचित अध्यक्ष द्वारा विधानसभा में मुख्य सचेतक की नियुक्ति और शिवसेना के 16 बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।