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कॉलेज में हिजाब-नकाब पहनने पर लगी रोक SC ने हटाई, मगर बुर्का पर जारी रहेगा बैन


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में 2 कॉलेज में हिजाब पर लगे प्रतिबंध को लेकर फैसला सुनाया, कोर्ट ने मुंबई के प्राइवेट कॉलेज में हिजाब, नकाब, स्टोल, कैप पहनने पर लगी रोक हटा दी है. हालांकि, कॉलेज में बुर्का पहनने को लेकर रोक जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही इस मामले में नोटिस भी जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर के बाद होगी.

दरअसल, मुंबई के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज ने छात्राओं के हिजाब, बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया दिया है. इसके खिलाफ 9 लड़कियों ने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

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