रायपुर। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB) ने बारपाली स्थित समृद्धि राइस मिल यूनिट-2 को पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करते हुए बंद करने का आदेश दिया है।
मंडल की निरीक्षण टीम ने पाया कि मिल बिना वैध “Consent to Operate” यानी संचालन की स्वीकृति के संचालित हो रही थी, जो जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम 1981 के तहत गंभीर उल्लंघन है। निरीक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि राइस मिल लगातार बिना आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी के कार्यरत थी। इसके बाद मंडल ने तुरंत आदेश जारी कर मिल को बंद करने के निर्देश दिए और विद्युत वितरण कंपनी को उसकी बिजली आपूर्ति रोकने को कहा। CECB के अनुसार राज्य की औद्योगिक इकाइयों को उनकी प्रदूषण क्षमता के अनुसार रेड, ऑरेंज, ग्रीन और व्हाइट श्रेणियों में बांटा गया है।
रेड, ऑरेंज और ग्रीन श्रेणी के उद्योगों को संचालन प्रारंभ करने से पहले CECB से “Consent to Establish” और “Consent to Operate” लेना जरूरी है। व्हाइट श्रेणी के उद्योगों को केवल सूचना देनी होती है, लेकिन यदि वे प्रदूषण फैलाते हैं, तो उन्हें भी अनुमति लेनी अनिवार्य है। मंडल ने सभी औद्योगिक इकाइयों से अपील की है कि वे पर्यावरणीय नियमों का कड़ाई से पालन करें और संचालन से पूर्व सभी स्वीकृतियां प्राप्त करें। CECB ने दोहराया कि पर्यावरण की रक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है, और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।