रायपुर। रायगढ़, बालोद और महासमुंद जिलों में संपत्ति की संशोधित गाइडलाइन दरें 20 फरवरी 2026 से प्रभावशील हो गई हैं। राज्य शासन द्वारा 20 नवम्बर 2025 से लागू नई गाइडलाइन दरों के तहत आवश्यकतानुसार पुनरीक्षण की प्रक्रिया लगातार जारी है।
राज्य सरकार ने सभी जिला मूल्यांकन समितियों को स्थानीय परिस्थितियों और बाजार दरों के अनुरूप संशोधन प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजने के निर्देश दिए थे।
इसी क्रम में रायगढ़, बालोद और महासमुंद जिलों से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिन पर विस्तृत परीक्षण के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में संबंधित जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का बिंदुवार परीक्षण किया गया। भूमि की श्रेणी, क्षेत्र की मांग, शहरी और ग्रामीण विस्तार, तथा बाजार मूल्य की प्रवृत्तियों जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श के बाद संशोधित गाइडलाइन दरों को अनुमोदन प्रदान किया गया। बोर्ड के निर्णय के अनुसार तीनों जिलों में नई दरें 20 फरवरी 2026 से लागू कर दी गई हैं।
प्रशासन ने बताया कि आम नागरिक, संपत्ति क्रेता-विक्रेता, रियल एस्टेट से जुड़े हितधारक तथा वित्तीय संस्थान नवीन गाइडलाइन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों और विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।
राज्य शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अन्य जिलों से प्राप्त संशोधन प्रस्तावों पर भी शीघ्र निर्णय लेकर क्रमवार नई गाइडलाइन दरें लागू की जाएंगी। सरकार का मानना है कि यह कदम संपत्ति मूल्यांकन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, तार्किक और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
