नान घोटाला केस में रिटायर्ड IAS आलोक और टुटेजा को जमानत, 7 दिसंबर को ED पेश करेगी चार्जशीट

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाला केस में रिटायर्ड IAS अधिकारी आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को रायपुर की स्पेशल कोर्ट से जमानत मिल गई है। दोनों ने 22 सितंबर को ED कोर्ट में सरेंडर किया था। कोर्ट ने उन्हें 16 अक्टूबर तक ईडी की कस्टडी में भेजा था। रिमांड खत्म होने के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें नियमित जमानत मिल गई।

ईडी अब इस मामले में 7 दिसंबर को चार्जशीट पेश करेगी, जिसके बाद आगे की सुनवाई शुरू होगी। दोनों अधिकारी सरेंडर से पहले पांच दिनों तक ईडी कोर्ट में पेशी की प्रक्रिया में जुटे रहे। सरेंडर के बाद दोनों से दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में लंबी पूछताछ की गई।

क्या है नान घोटाला

साल 2015 में नागरिक आपूर्ति निगम (नान) में चावल, नमक और खाद्य पदार्थों के परिवहन व भंडारण में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद एसीबी और ईओडब्ल्यू ने 12 फरवरी 2015 को छापेमारी की थी। रायपुर मुख्यालय से 1.75 करोड़ रुपए नकद और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए। कुल 3.50 करोड़ रुपए बरामद हुए। जांच पूरी होने पर 16 लोगों के खिलाफ चालान दाखिल हुआ, जिसमें दो IAS अधिकारियों के खिलाफ केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के बाद पूरक चालान पेश किया गया।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

ED ने हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी। जस्टिस सुंदरेश और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने आदेश दिया था कि दोनों अधिकारियों को 4 सप्ताह ईडी की हिरासत में रहना होगा, जिसके बाद ही उन्हें जमानत मिल सकेगी।

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