रायपुर। छत्तीसगढ़ में छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब दस साल से ज्यादा पुराने 25 हजार रुपये तक की वैट देनदारियां खत्म की जाएंगी। इससे राज्य के 40 हजार से ज्यादा व्यापारियों को फायदा होगा और करीब 62 हजार मुकदमे भी कम होंगे।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस संबंध में छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक और बकाया कर, ब्याज और शास्ति के निपटान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा जीएसटी कानून में भी कई बदलाव किए जा रहे हैं। जैसे- व्यापारियों को ब्रांच ऑफिस में आईजीएसटी के आरसीएम का वितरण करने की सुविधा दी जाएगी, जिससे कारोबार करना आसान होगा। वहीं, टैक्स न जुड़ी पेनाल्टी के मामलों में अपील के लिए जमा राशि 20% से घटाकर 10% कर दी गई है।
वाउचर पर टैक्स के नियम भी आसान किए गए हैं। तंबाकू जैसे डिमेरिट गुड्स पर निगरानी के लिए ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम लागू होगा। साथ ही, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में गोदाम में रखी वस्तुओं के बिना मूवमेंट वाले कारोबार को जीएसटी से बाहर रखने का फैसला किया गया है।
सरकार का दावा है कि इन फैसलों से व्यापारियों को बड़ा फायदा होगा और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा मिलेगा।