गंभीर अपराध में गिरफ्तारी पर पीएम-सीएम और मंत्रियों को हटाने का प्रावधान, संसद में आज तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश होंगे

दिल्ली। केंद्र सरकार बुधवार को संसद में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है। इन विधेयको में गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव भी पेश करेंगे।

तीन विधेयक हैं:

  1. केंद्र शासित प्रदेश की सरकार (संशोधन) विधेयक 2025 – इस विधेयक का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार अधिनियम, 1963 में संशोधन करना है। वर्तमान में गंभीर अपराधों में गिरफ्तारी होने पर मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। धारा-45 में संशोधन के जरिए यह व्यवस्था बनाई जाएगी।
  2. संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025 – इस विधेयक के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद-75, 164 और 239एए में बदलाव किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री या राज्यों व राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को पद से हटाया जा सके।
  3. जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 – इस विधेयक के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा-54 में संशोधन किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि गंभीर अपराधों में गिरफ्तार मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिन के भीतर पद से हटाया जा सके।

सरकार का दावा है कि इन विधेयकों से लोकतंत्र और सुशासन की मजबूती बढ़ेगी। वर्तमान कानून में केवल दोषी पाए गए जनप्रतिनिधियों को ही पद से हटाया जा सकता है, जबकि गिरफ्तार होने पर ऐसे पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाते रहते हैं। इन विधेयकों के लागू होने से संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी।

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