छत्तीसगढ़ में लॉजिस्टिक्स हब बनाने पर निजी निवेशकों को मिलेगा 140 करोड़ तक अनुदान

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए “छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक्स नीति 2025” को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।

नई नीति के तहत निजी निवेशकों को लॉजिस्टिक्स हब, ड्राइ पोर्ट, कंटेनर डिपो, एयर कार्गो टर्मिनल और गति-शक्ति टर्मिनल जैसी परियोजनाओं पर अधोसंरचना लागत का 40% तक अनुदान मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 140 करोड़ रुपये होगी। वहीं, ट्रांसपोर्ट हब और फ्रेट स्टेशन के लिए 35% तक अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपये होगी।

राज्य सरकार का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को देश का प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब बनाना है ताकि व्यापारियों, उद्योगों और किसानों को सस्ती और आधुनिक भंडारण सुविधाएं मिल सकें। मध्य भारत में स्थित छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति लॉजिस्टिक्स के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस नीति से ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज लगाने पर 35-45% पूंजी निवेश अनुदान, 50-60% ब्याज अनुदान, बिजली और स्टांप शुल्क में छूट मिलेगी। बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन और ग्रीन लॉजिस्टिक्स पर 5% अतिरिक्त अनुदान भी मिलेगा। 500 करोड़ से ज्यादा निवेश या 1000 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाली परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। यह नीति राज्य को निवेश, रोजगार और निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी बनाएगी।

Exit mobile version