पालतू जानवरों के हमले के मामले में मालिकों को 10 हजार रुपये का भुगतान करना होगा, घायल पीड़ितों का इलाज करना होगा: नोएडा प्राधिकरण

नोएडा। पिछले कुछ महीनों में शहर और आसपास के इलाकों में कुत्ते के काटने की घटनाओं में वृद्धि के मद्देनजर, नोएडा प्राधिकरण ने पालतू कुत्ते या बिल्ली के मामले में मालिकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है. नोएडा प्राधिकरण ने पीड़ितों के इलाज का जिम्मा मालिकों पर डालने का भी फैसला किया। नोएडा प्राधिकरण ने आवारा कुत्तों और पालतू जानवरों के हमले के मुद्दे पर चर्चा के लिए शनिवार को बोर्ड की बैठक की। बैठक के बाद नोएडा प्राधिकरण ने एक आदेश जारी कर कहा कि 1 मार्च 2023 से पालतू कुत्ते या बिल्ली के कारण कोई अप्रिय घटना होने पर मालिक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और घायल व्यक्ति या जानवर को मालिक द्वारा इलाज किया जाएगा।

पशु कल्याण बोर्ड के नियमों के तहत नोएडा प्राधिकरण ने बैठक में नीतियां निर्धारित करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. नोएडा अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत नोएडा अथॉरिटी पेट रजिस्ट्रेशन एप के जरिए मार्च 2023 तक पालतू कुत्तों और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर पेनल्टी लगेगी।

पालतू कुत्तों की नसबंदी और एंटी-रेबीज टीकाकरण अनिवार्य किया गया है और उल्लंघन के मामले में (01.03.2023 से) 2,000 रुपये प्रति माह का जुर्माना लगाया गया है।

आरडब्ल्यूए/एओए/गांववासियों की सहमति से बीमार/उग्र/आक्रामक स्ट्रीट डॉग्स के लिए डॉग शेल्टर का निर्माण कराया जाएगा, जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित आरडब्ल्यूए/एओए की होगी।

बाहरी क्षेत्र में फीडिंग प्लेस की मार्किंग और खाने-पीने की व्यवस्था फीडरों/आरडब्ल्यूए/एओए द्वारा ही की जाएगी।

यदि कोई पालतू कुत्ता सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा डालता है तो उसे साफ करने की जिम्मेदारी पशु मालिक की होगी।

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