रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा के मानसून सत्र में की गई घोषणा पर अमल करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों के संशोधित वेतन संरचना एवं अन्य सुविधाओं की स्वीकृति के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों के स्वीकृत मानदेय/वेतनमान के संबंध में 15 वर्ष से कम सेवा अवधि वाले ग्राम पंचायत सचिव को (3500-10000+1100 ग्रेड वेतन तथा 4000 रूपए विशेष भत्ता, 15 वर्ष से अधिक सेवा अवधि वाले ग्राम पंचायत सचिव को (5200-20200+2400 ग्रेड वेतन तथा 3000 रूपए विशेष भत्ता दिया जाएगा।
ग्राम पंचायत सचिवों को एक कैलेण्डर वर्ष में 25 दिवस अर्जित अवकाश, 12 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता रहेगी। महिला ग्राम पंचायत सचिव जिसकी दो से कम जीवित संतान हैं, को 180 दिवस तक के लिये मातृत्व अवकाश (गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जन्म के छ माह पश्चात् तक के लिये) स्वीकृत किया जा सकता है। पुरूष ग्राम पंचायत सचिव जिसके दो से कम जीवित संतान हैं, को 15 दिवस का पितृत्व अवकाश (बच्चे के जन्म के 15 दिवस पहले से लेकर छः माह पश्चात् तक के लिये) स्वीकृत किया जा सकता है। ग्राम पंचायत सचिवों को भविष्य में इस आदेश के तहत किसी भी प्रकार के अवकाश नगदीकरण की पात्रता नहीं होगी।
05 वर्ष से अधिक निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके पंचायत सचिवों को उनके सेवानिवृत्त होने पर, अर्हतादायी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छःमाही समयावधि के लिए, उनकी अंतिम उपलब्धियों के एक-चौथाई के बराबर उपलब्धि के 16.5 गुना से अधिकतम के अध्याधीन रहते हुये, उन्हें उपादान स्वीकृत किया जा सकेगा। 05 वर्ष की निरंतर सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् यदि सेवा में रहते हुए, किसी पंचायत सचिव की मृत्यु हो जाती है, तो उपादान की धनराशि उसकी कुल अंतिम उपलब्धियों के 10 गुना के बराबर अथवा खण्ड (क) के अधीन निश्चित की गई धनराशि, जो भी अधिक होगी, उसका भुगतान किया जाएगा। खण्ड (क) और (ख), दोनों के लिये देय उपादान राशि 10.00 लाख रूपये से अनाधिक होगी।