रायपुर। राज्य शासन द्वारा जारी नई गाइडलाइन दरों में नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि मूल्यों की वर्षों पुरानी विसंगतियों को दूर कर एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, नगरीय क्षेत्रों में एक ही वार्ड में कई कंडिकाओं के कारण अलग-अलग दरें लागू थीं, जिससे नागरिकों और खरीदी–बिक्री प्रक्रिया में भ्रम की स्थिति बनती थी।
उदाहरणस्वरूप राजनांदगांव नगर निगम के वार्ड क्रमांक 1, 2 और 3 में एक ही मुख्य मार्ग के लिए 3200, 3400 और 3600 रुपये प्रति वर्गमीटर जैसी अलग-अलग दरें थीं, जबकि वास्तविक बाजार मूल्य करीब 4500 रुपये प्रति वर्गमीटर था। नई गाइडलाइन में इन कंडिकाओं को 10 से घटाकर 6 किया गया है और पूरे नगर निगम क्षेत्र में कुल कंडिकाएँ 310 से घटाकर 134 कर दी गई हैं।
इसी प्रकार डोंगरगढ़, डोंगरगांव, छुरिया और लाल बहादुर नगर सहित अन्य नगरीय निकायों में 490 कंडिकाएँ घटाकर 249 की गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक ही मुख्य मार्ग से लगे ग्रामों के बीच भूमि दरों में भारी अंतर था।
जी.ई. रोड से लगे अंजोरा, टेडेसरा, देवादा, इंदावनी और सोमनी गांवों में पहले दरों में बड़ा अंतर था, जिसे नई गाइडलाइन में तार्किक रूप से एक समान किया गया है। नगरीय क्षेत्रों में युक्तियुक्तरण के बाद केवल 20 से 40 प्रतिशत की स्वाभाविक वृद्धि ही की गई है, जो छह वर्षों बाद तार्किक मानी जा सकती है।
राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि गाइडलाइन दरों को बढ़ाया नहीं गया है बल्कि उन्हें अधिक व्यवस्थित, सरल और वैज्ञानिक ढंग से तैयार किया गया है। आमजन से अपील की गई है कि वे अफवाहों से बचें और केवल अधिकृत स्रोतों की जानकारी पर भरोसा करें। नई दरें नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पारदर्शी और सरल रूप में लागू की गई हैं।
