रायपुर। केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड, छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य के विभिन्न जिलों की नवीन गाइडलाइन दरों को अनुमोदित किया है।
यह दरें व्यापक सर्वेक्षण, क्षेत्रीय अध्ययन और वैज्ञानिक, निष्पक्ष एवं तर्कसंगत आधार पर तैयार की गई हैं। नई दरें 20 नवंबर 2025 से प्रभावशील हैं और इसका उद्देश्य भूमि के वास्तविक बाजार मूल्य को प्रतिबिंबित करना, वर्षों से चली आ रही विसंगतियों को दूर करना तथा भूमि क्रय-विक्रय और पंजीयन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाना है।
रायगढ़ जिले में भी नई गाइडलाइन दरें लागू की गई हैं। उपपंजीयक कार्यालयों के अनुसार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में दरों का युक्तियुक्त समायोजन किया गया है। नगर निगम रायगढ़ क्षेत्र में 48 वार्डों की 295 कंडिकाओं को समेकित कर अब 71 कंडिकाओं में बदल दिया गया है। इससे एक ही मार्ग पर समान दरें लागू होंगी और पूर्व में अलग-अलग वार्डों में भिन्न दरों की विसंगति समाप्त होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शों और जियो-लोकेशन आधारित सर्वे के आधार पर समान प्रकार की भूमि के लिए समान दरें निर्धारित की गई हैं।
जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए हकत्याग, दानपत्र एवं बंटवारा नामा पर पंजीयन शुल्क केवल 500 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, वर्गमीटर दर को समाप्त कर हेक्टेयर दर पर मूल्यांकन किया जाएगा और सिंचित भूमि व वृक्षों पर लगने वाले अतिरिक्त प्रभार हटाए गए हैं।
नई गाइडलाइन दरों से भूमि स्वामियों, किसानों और आम नागरिकों को आर्थिक राहत मिलेगी, भूमि क्रय-विक्रय प्रक्रिया सरल होगी और राज्य में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित होगा। यह कदम वर्षों से चली आ रही विसंगतियों को दूर कर भूमि मूल्य निर्धारण को वैज्ञानिक, संतुलित और तर्कसंगत बनाएगा।
