22 सितंबर से लागू होंगे नए GST स्लैब: रोटी-दूध टैक्स फ्री, लग्जरी सामान पर 40 प्रतिशत टैक्स

दिल्ली। देश में जीएसटी (GST) व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब तक चार स्लैब थे, लेकिन 22 सितंबर से केवल दो स्लैब रहेंगे 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। इस फैसले से आम जरूरत की चीजें और कई सेवाएं सस्ती हो जाएंगी। यह निर्णय जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिया गया, जिसकी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को दी।

उन्होंने बताया कि रोटी, पराठा, दूध, छेना जैसे खाद्य पदार्थ पूरी तरह टैक्स फ्री होंगे। साथ ही, इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी अब जीएसटी नहीं लगेगा। गंभीर और दुर्लभ बीमारियों की 33 जीवन रक्षक दवाओं को भी टैक्स फ्री श्रेणी में रखा गया है।

होटल बुकिंग पर भी राहत दी गई है। अब 7500 रुपए प्रतिदिन तक किराए वाले कमरों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं, जिम, सैलून, नाई की दुकान और योग सेंटर जैसी सेवाओं पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

दूसरी ओर, लग्जरी वस्तुओं और तंबाकू उत्पादों पर टैक्स का बोझ बढ़ाया गया है। अब इन पर 28% की जगह 40% जीएसटी लगेगा। मध्यम और बड़ी कारें, 350 सीसी से ऊपर की बाइक और कैसिनो-रेस क्लब जैसी सेवाएं भी इसी श्रेणी में आएंगी। आईपीएल जैसे खेल आयोजनों के टिकट भी महंगे होंगे। हालांकि, तंबाकू उत्पादों पर नई दर अभी लागू नहीं होगी।

सरकार का मानना है कि इन बदलावों से आम लोगों को राहत मिलेगी और छोटे व्यवसायों को सपोर्ट मिलेगा। वहीं, हानिकारक उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे किसान, मध्यम वर्ग, महिलाएं, युवा और छोटे व्यापारी सभी को लाभ मिलेगा। पीएम ने इसे आम नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाने और कारोबार को आसान करने वाला बड़ा सुधार बताया।

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