NEET-PG Counsil: डॉक्टरों के लिए बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 2021-22 के लिए नीट-पीजी प्रवेश की दी मंजूरी, लागू होगा ओबीसी और EWS आरक्षण

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षक को मंजूरी दे दी है। अब 4 महीने की देरी के बाद मेडिकल प्रवेश फिर से शुरू होगा। 45000 से अधिक डॉक्टरों को राहत दी है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा kf ‘हम दो दिनों से इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, हमें राष्ट्रहित में काउंसलिंग शुरू करनी चाहिए।

पीठ ने कहा कि भविष्य में दाखिले के लिए 8 लाख रुपये आय मानदंड की वैधता पर विस्तृत सुनवाई दायर याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। इसकी अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी।

एनईईटी-पीजी या राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (स्नातकोत्तर) 100 से अधिक निजी और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए मेडिकल छात्रों के लिए एक योग्यता और रैंकिंग परीक्षा है। जिससे हजारों मेडिकल छात्रों को राहत मिलेगी।

काउंसलिंग अक्टूबर में शुरू होनी थी, लेकिन ओबीसी और गरीब छात्रों के लिए क्रमश: 27 प्रतिशत और 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा करने वाली सरकार की 29 जुलाई की अधिसूचना को चुनौती देने वाली शीर्ष अदालत में याचिका दायर होने के बाद इसमें देरी हुई। गुरुवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनीं।

पिछले हफ्ते सरकार ने कहा था कि 8 लाख रुपये की आय का मानदंड संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के अनुरूप है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उचित विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है।

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EWS आरक्षण

नीट पीजी एडमिशन 2021 (NEET PG admission 2021) में आर्थिक कमजोर वर्ग के आरक्षण यानी ईडब्ल्यूएस कोटा (EWS Reservation) पर केंद्र सरकार के निर्णय को भी फिलहाल बरकरार रखा गया है। यानी मेडिकल पीजी एडमिशन 2021 में उन सभी छात्रों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा जिनकी सालाना पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि ‘फिलहाल 8 लाख की आय सीमा के तहत EWS आरक्षण दिया जा सकेगा, ताकि इस शैक्षणिक सत्र के लिए एडमिशन में कोई दिक्कत न आए। हालांकि इस आयसीमा पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई जारी रखेगा। मार्च 2022 में कोर्ट अंततः तय करेगा कि ये आय सीमा ठीक है या नहीं।’

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