नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के रोड रेज मामले में क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की जेल की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने रोड रेज मामले में बरी करने के अपने मई 2018 के आदेश की समीक्षा की अनुमति दी थी, जिसमें पटियाला निवासी गुरनाम सिंह की मृत्यु हो गई थी।
आदेश के अनुसार सिद्धू को पंजाब पुलिस हिरासत में लेगी। सिद्धू को पहले 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ छोड़ दिया गया था। अब सिद्धू को आईपीसी की धारा 323 के तहत अधिकतम संभव सजा दी गई है।
15 मई, 2018 को, शीर्ष अदालत ने सिद्धू को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और मामले में उन्हें तीन साल की जेल की सजा सुनाई, लेकिन उन्हें एक वरिष्ठ नागरिक को चोट पहुंचाने का दोषी ठहराया था।
नवजोत सिद्धू को “एक 65 वर्षीय व्यक्ति को स्वेच्छा से नुकसान पहुंचाने” का दोषी पाए जाने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल की सजा सुनाई और 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
बाद में सितंबर 2018 में, शीर्ष अदालत ने मृतक के परिवार के सदस्यों द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका की जांच करने के लिए सहमति व्यक्त की और उस पर सिद्धू को नोटिस जारी किया।
1988 में क्या हुआ
यह मामला दिसंबर 1988 में पटियाला निवासी गुरनाम सिंह नाम के एक व्यक्ति की मौत से संबंधित है, जब सिद्धू और एक दोस्त ने रोड रेज की घटना में उस पर हमला किया था।
27 दिसंबर, 1988 को सिद्धू और रूपिंदर सिंह संधू ने कथित तौर पर पटियाला में शेरनवाला गेट क्रॉसिंग के पास सड़क के बीच में अपनी जिप्सी खड़ी की थी। जब 65 वर्षीय गुरनाम सिंह एक कार में मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने उन्हें एक तरफ हटने के लिए कहा।
इसके बाद सिद्धू ने सिंह की पिटाई कर दी। उन्होंने कथित तौर पर भागने से पहले सिंह की कार की चाबियां भी हटा दीं ताकि उन्हें चिकित्सा सहायता न मिल सके।