नई दिल्ली। मेवानी को महेसाणा कोर्ट ने गुरुवार को तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही मेवानी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.विधायक जिग्नेश मेवानी के साथ साथ एनसीपी नेता रेशमा पटेल और सुबोध परमार को भी कोर्ट की तरफ से तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट की तरफ से इस मामले पर करीब 5 साल बाद फैसला आया है. दोषियों ने 2017 में बिना इजाजत के आजादी कूच रैली आयोजित की थी.सभी लोगों को बिना अनुमति के रैली करने का दोषी पाते हुए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है.
नजरअंदाज या फिर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता
मजिस्ट्रेट जे ए परमार ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि रैली करना किसी भी तरह से अपराध की सीमा में नहीं आता लेकिन प्रशासन की अनुमति के बिना रैली करना अपराध की श्रेणी में जरूर आता है. कोर्ट ने दोषियों से यह भी कहा कि इस तरह की अवज्ञा को नजरअंदाज या फिर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.