National: 5जी तकनीक पर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज, याचिकाकर्ता पर ठोका 20 लाख रुपए का जुर्माना

नई दिल्ली। (National)दिल्‍ली हाईकोर्ट  (Delhi Highcourt) में 5जी तकनीक को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला (Bollywood actress Juhi Chawla) की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी गई. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज किया. साथ ही कानूनी प्रकिया का गलत इस्तेमाल करने पर याचिकाकर्ता पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया.

जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए दिल्‍ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है. कोर्ट ने इस वजह से याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. इस याचिका को लगाकर याचिकाकर्ता ने कोर्ट का अमूल्य समय बर्बाद किया. 

दिल्‍ली हाईकोर्ट कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस याचिका को सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर किया गया था. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वह सुनवाई के दौरान बाधा डालने वाले (गाना गाने वाले) शख्स की पहचान करे और उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए.

हाईकोर्ट ने जूही चावला ( Juhi Chawla) की याचिका पर फैसला देते हुए कहा कि इस याचिका में सिर्फ कुछ ही ऐसी जानकारी है जो सही है, बाकी सब कयासों और संशय पर आधारित है.

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