आतंकी संगठन ‘सिमी’ पर मोदी सरकार का एक्शन, 5 साल के लिए फिर किया गया गैरकानूनी घोषित

नई दिल्ली। स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को भारत सरकार ने यूएपीए के तहत 5 साल की अवधि के लिए ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय के एक आदेश में ये जानकारी सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, “आतंक को कतई बर्दाश्त नहीं करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को मजबूत करते हुए, सिमी को यूएपीए के तहत 5 साल के लिए ‘गैरकानूनी संगठन’ घोषित किया गया है।

बता दें कि पिछले साल भी सिमी पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया था जिसके खिलाफ स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि तब सिमी पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ याचिकाओं पर कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभी संविधान पीठ में अनुच्छेद 370 पर सुनवाई शुरू हो रही है, जब इस पर सुनवाई खत्म हो जाए तो इन सब पर विचार किया जाएगा।

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