नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्सी देने की आवश्यरकता नहीं है. यह बदलाव न्यू टैक्सल व्य वस्थाभ के तहत की गई है. इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना था. स्टैं डर्ड डिडक्शकन को 75000 रुपये ही रखा गया है.
अब 24 लाख की आय पर अब 30 फीसदी टैक्स लगेगा. वहीं 75 हजार रुपये तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट होगी. साथ ही 15-20 लाख की आय पर 20% का टैक्स. होगा. वहीं 8-12 लाख की आय पर 10 आयकर होगा.