किराना दुकान से बिक रही थी शराब, आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई

कबीरधाम। छत्तीसगढ़ में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। बुधवार, 3 सितंबर को आबकारी वृत्त पंडरिया क्षेत्र में की गई कार्रवाई में एक किराना दुकान से शराब जब्त की गई। यह कार्रवाई आबकारी आयुक्त सुश्री आर. शंगीता और कलेक्टर गोपाल वर्मा के निर्देश पर की गई।

जिला आबकारी अधिकारी अजय सिंह धुर्वे के मार्गदर्शन में गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बजाग (मध्यप्रदेश) निवासी सतीश कुमार साहू ग्राम तेलियापानी (थाना कुकदूर) में किराना दुकान चलाकर शराब बेच रहा है। छद्म खरीदार भेजकर पुष्टि की गई और फिर आरोपी के घर की तलाशी ली गई। तलाशी में 16 नग प्रिंस लेमन देशी शराब की बोतलें, कुल 2.7 बल्क लीटर, बरामद की गईं।

जब्त शराब को सीलबंद कर आरोपी सतीश साहू के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 (संशोधित) की धारा 34(1)(ख) और 36 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। यह पूरी कार्रवाई सहायक जिला आबकारी अधिकारी मनोज राठौर और वृत्त प्रभारी अभिनव आनंद बख्शी के नेतृत्व में हुई। इस दौरान आबकारी उपनिरीक्षक सुश्री गीता साहू, अभिनय रायजादा, रामानंद दीवान, मुख्य आरक्षक जगदीश सिंह उईके तथा आरक्षक ईम्तियाज खान, कमल मेश्राम और अमर पिल्लै की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

आबकारी विभाग का कहना है कि प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी और बिक्री पर लगातार नजर रखी जा रही है। खासकर मध्यप्रदेश से लाई जा रही शराब की रोकथाम के लिए विशेष गश्त और छापेमारी अभियान चलाए जा रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसी अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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