नई दिल्ली। श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद मामले में ताजा घटनाक्रम में मथुरा जिला अदालत ने शनिवार को मस्जिद परिसर का आधिकारिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया. मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी,l 2023 को होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने हिंदू पक्ष की अपील पर विवादित स्थल के सर्वे का आदेश जारी किया।
20 जनवरी तक कोर्ट को रिपोर्ट देनी होगी। कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि ईदगाह मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने भगवान कृष्ण की जन्मस्थली 13.37 एकड़ जमीन पर एक मंदिर को तोड़कर किया था।