नई दिल्ली। जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक संपन्न हो चुकी है. इसके बाद इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी गई है. इस बैठक को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि GST काउंसिल की 48वीं बैठक में किसी भी वस्तु पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया है. कोई नया कराधान पेश नहीं किया गया है। केवल इतना ही किया गया है कि जहां व्याख्याओं में अस्पष्टता बनी हुई है वहां स्पष्टीकरण जारी किया जाए।
जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक में कई फैसले लिए गए हैं. राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक के बाद लिए गए फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इनमें जीएसटी परिषद अनुपालन में की जा रही कुछ अनियमितताओं को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने पर सहमत हो गई है. इसके साथ ही अभियोजन शुरू करने की सीमा को दोगुना कर दो करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया गया है।
इन पर कोई फैसला नहीं हो सका जबकि पान मसाला और गुटखा कारोबार में कर चोरी रोकने की व्यवस्था बनाने पर कोई फैसला नहीं हो सका. बैठक के बाद संजय मल्होत्रा ने कहा कि इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर जीएसटी पर चर्चा नहीं हुई, क्योंकि मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह (जीओएम) ने कुछ दिन पहले इस मुद्दे पर चर्चा की थी. अपनी रिपोर्ट सौंपी। समय की कमी के कारण जीएसटी परिषद के सदस्यों को रिपोर्ट नहीं दी जा सकी।
इसके साथ ही राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि परिषद ने जीएसटी कानून के अनुपालन में अनियमितताओं के लिए मुकदमा चलाने की सीमा बढ़ा दी है और इसे एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये करने पर सहमति जताई है. है। साथ ही दालों के छिलके पर जीएसटी खत्म करने का फैसला किया। अभी तक दाल के छिलके पर 5% GST लगता था.