शासकीय भूमि पर अवैध पत्थर खनन: हाईकोर्ट ने खनन सचिव से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के ग्राम नंदेली में शासकीय भूमि पर अवैध पत्थर खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।

कोर्ट ने खनन विभाग के सचिव को अगली सुनवाई से पहले व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विभु दत्त गुरु की खंडपीठ ने यह आदेश याचिकाकर्ता खोलबाहरा द्वारा अधिवक्ता योगेश चंद्रा के माध्यम से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

याचिका में बताया गया कि ग्राम नंदेली की खसरा नंबर 16/1 की 14.2 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर निजी व्यक्तियों द्वारा लंबे समय से अवैध रूप से पत्थर का उत्खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे इस खनन को बढ़ावा मिला। याचिकाकर्ता ने पहले व्यक्तिगत रिट याचिका दायर की थी, जिसे खारिज करते हुए कोर्ट ने जनहित याचिका दाखिल करने की अनुमति दी थी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि कोर्ट से नोटिस जारी होने के बाद खननकर्ता खुदाई स्थल को पाटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि साक्ष्य मिटाए जा सकें। कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए खनन सचिव से व्यक्तिगत रूप से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई तक सचिव का हलफनामा जरूरी होगा।

Exit mobile version