मौदहापारा में संडे बाजार लगाने के लिए दिखानी होगी ID: महापौर का आदेश, सिर्फ स्थानीय फेरीवालों को अनुमति

रायपुर। मौदहापारा में हर रविवार लगने वाले संडे बाजार को लेकर नगर निगम ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब संडे बाजार में दुकान लगाने वाले प्रत्येक फेरीवाले को अपना वैध पहचान पत्र रायपुर नगर निगम में जमा करना अनिवार्य होगा। बिना आईडी के किसी भी दुकानदार को बाजार में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य बाजार को व्यवस्थित करना, यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाना और स्थानीय फेरीवालों के हितों की रक्षा करना बताया गया है।

महापौर मीनल चौबे ने नगर निवेश विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बाजार की व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि संडे बाजार में केवल स्थानीय निवासी फेरीवालों को ही दुकान लगाने की अनुमति मिलेगी। बाहर से आने वाले व्यापारियों पर पूरी तरह रोक रहेगी। इससे स्थानीय छोटे व्यापारियों को प्राथमिकता मिलेगी और अव्यवस्था पर नियंत्रण होगा।

महापौर ने कहा कि सभी दुकानदारों को तय की गई व्हाइट लाइन के भीतर ही अपनी दुकान लगानी होगी। बाजार का दायरा सीमित किया जाएगा, ताकि सड़क पर जाम की स्थिति न बने और आम लोगों को आवागमन में परेशानी न हो। इसके साथ ही बाजार के समय निर्धारण पर भी पुनर्विचार किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक और बाजार दोनों का संतुलन बना रहे।

इसके अलावा शहर के सभी गेंट्री गेट के दोनों सिरों पर स्पष्ट दिशा-सूचक बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को मार्ग की सही जानकारी मिल सके। अनुबंध की शर्तों का कड़ाई से पालन कराने और यातायात प्रबंधन को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। महापौर ने साफ कहा कि बाजार व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

नगर निगम, बाजार विभाग, यातायात पुलिस और जोन-2 की संयुक्त टीम जल्द ही फेरीवालों की बैठक लेकर नए नियमों की जानकारी देगी। महापौर मीनल चौबे ने दो टूक कहा कि “संडे बाजार व्यवस्था के साथ चलेगा, मनमर्जी नहीं।”

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