बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से परिवहन विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) में अन्य विभागों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति बीडी गुरु की एकल पीठ ने इस मामले में सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, परिवहन सचिव और परिवहन आयुक्त को नोटिस जारी कर चार हफ्ते के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है।
यह याचिका परिवहन विभाग के अमित प्रकाश कश्यप, गौरव साहू, विवेक सिन्हा, एस.एल. लकड़ा, सी.एल. देवांगन और रविंद्र कुमार ठाकुर सहित अन्य ने दायर की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने अन्य विभागों के अधिकारियों को परिवहन विभाग में सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (ARTO), क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO), तकनीकी अधिकारी और सहायक परिवहन आयुक्त जैसे पदों पर प्रतिनियुक्त कर दिया है, जो नियमों के खिलाफ है।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ये पद केवल परिवहन विभाग के अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं और बाहरी विभागों से अफसरों को लाकर पदस्थ करना सेवा नियमों का उल्लंघन है। कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई नोटिस के जवाब आने के बाद होगी।