रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयुक्त के चयन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। यह फैसला चयन प्रक्रिया के बीच में अनुभव से जुड़ी नई शर्तें लागू करने को लेकर दिया गया है। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय जायसवाल की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि प्रक्रिया के मध्य में 25 वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य करना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है।
राज्य सरकार ने 4 मार्च 2025 को राज्य सूचना आयुक्त के दो पदों के लिए अधिसूचना जारी की थी। 19 मार्च तक आवेदन मंगाए गए, जिसमें कार्य अनुभव की कोई बाध्यता नहीं थी। कुल 231 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 172 आवेदक पात्र पाए गए। लेकिन 9 मई को इंटरव्यू से पहले एक नया पत्र जारी कर 25 वर्षों के अनुभव की शर्त जोड़ दी गई, जिसके बाद केवल 51 उम्मीदवार ही पात्र रह गए।
इस बदलाव को चुनौती देते हुए अनिल तिवारी, डीके सोनी और राजेंद्र उपाध्याय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शरद मिश्रा, प्रसुन्न अग्रवाल और सिद्धार्थ तिवारी ने दलील दी कि चयन प्रक्रिया के दौरान शर्त बदलना न्यायसंगत नहीं है। वहीं, शासन की ओर से शैलजा तिवारी और अंकुर कश्यप ने पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने फिलहाल चयन प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई की तारीख 9 जून तय की है। तब तक इंटरव्यू का परिणाम भी जारी नहीं किया जा सकेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय तक चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की अगली कार्यवाही नहीं की जाएगी।