बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के आगामी चुनाव पर रोक लगा दी है। यह रोक जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने लगाई है। कोर्ट ने सहायक रजिस्ट्रार द्वारा 14 जुलाई 2025 को जारी आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर अस्थायी रोक लगाई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त 2025 को होगी।
छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ ने 7 जनवरी 2025 को एक बैठक में चुनाव कराने और बायलॉज में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया था। इसके आधार पर 30 अप्रैल 2025 को चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया, जिसमें तीन महीने के भीतर चार चरणों में चुनाव होना था। हालांकि, इस बीच किसी व्यक्ति ने इस प्रक्रिया को लेकर रजिस्ट्रार को शिकायत की। शिकायत के आधार पर सहायक रजिस्ट्रार ने एक समिति गठित कर 35 दिनों में चुनाव कराने के निर्देश दिए। इस आदेश को साहू संघ ने अधिवक्ता विवेक वर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी।
याचिकाकर्ता का कहना है कि सहायक रजिस्ट्रार द्वारा समिति गठन और चुनाव कराने का आदेश उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। साथ ही, रजिस्ट्रार, फर्म्स एंड सोसाइटीज की ओर से भी सहायक रजिस्ट्रार को ऐसा कोई निर्देश अधिकृत रूप से नहीं दिया गया था। हाईकोर्ट ने याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और 14 जुलाई के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी। यह आदेश साहू संघ की आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संवैधानिक दायरे को लेकर अहम माना जा रहा है।