संज्ञान वाली याचिका को हाईकोर्ट ने किया निराकृत, रेलवे फूट ओवर ब्रिज का काम हुआ पूरा, पार्किंग में लगी रेट लिस्ट

बिलासपुर। स्कूली बच्चों की जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करने और बिलासपुर रेलवे स्टेशन की पार्किंग में मनमानी वसूली को लेकर स्वत संज्ञान वाली याचिका हाईकोर्ट ने निराकृत कर दिया है.जानकारी के मुताबिक केंद्र की एडवोकेट रमाकांत मिश्रा ने हाई कोर्ट में जवाब पेश करते हुए बताया कि, रेलवे फूट ओवर ब्रिज का निर्माण पूरा हो चुका है स्कूली बच्चों और वहां के दूसरे निवासियों को कोई परेशानी अब नहीं है इसके साथ ही पार्किंग में रेट लिस्ट लगा दी गई है, जिसमें अलग-अलग वाहनों और घंटे के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा. इससे ठेकेदार की मनमानी अब नहीं चल पाएगी। दरअसल बिलासपुर रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर से स्कूली बच्चों के जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करने की जानकारी मिलने पर हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया था और कड़ी नाराजगी जताई थी,

हाई कोर्ट ने राज्य शासन और रेलवे से पूछा था कि, यह ट्रेक आरपीएफ और जीआरपीएफ की निगरानी में है, इसके बाद भी लापरवाही बरती जा रही है. चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिंह के डिवीजन बेंच ने केंद्र राज्य सरकार और रेलवे के वकीलों से पूछा कि, यहां कोई सिस्टम है कि नहीं, चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि, इस तरह हजारों बच्चों की जिंदगियों को रेलवे पटरी के भरोसे छोड़ना बेहद शर्मनाक है, रेलवे जैसे बेहद संवेदनशील विभाग में कोई सिस्टम सुचारू रूप से काम करता भी है या नहीं, इसके बाद रेलवे ने फूट ओवर ब्रिज का काम पूरा किया और पार्किंग की दोनों छोर पर रेट लिस्ट लगाई, इसके बाद हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान वाली याचिका को निराकृत कर दिया है..

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