मेडिकल एंट्रेंस पर गड़बड़ी हाईकोर्ट ने काउंसिलिंग पर लगाई रोक

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में स्नातकोत्तर (PG) चिकित्सा पाठ्यक्रम प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने काउंसिलिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी।

याचिकाकर्ता डॉ. यशवंत राव और डॉ. पी. राजशेखर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया कि,

वे सेवारत डॉक्टर हैं और 2024 की प्रवेश परीक्षा में अच्छी रैंक हासिल की है। नियमों के अनुसार, 31 जनवरी 2024 तक तीन साल की सेवा पूरी करना अनिवार्य था। लेकिन काउंसिलिंग के दौरान अपात्र उम्मीदवारों को सेवारत श्रेणी का लाभ दिया गया। अधिकारियों ने कटऑफ तारीख से आगे सेवा अवधि की गणना कर अयोग्य उम्मीदवारों को भी पात्र मान लिया।

हाईकोर्ट ने दिया ये फैसला

हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने PG काउंसिलिंग पर रोक लगाने का आदेश दिया। यह आदेश सिर्फ याचिकाकर्ताओं के लिए नहीं, बल्कि समान स्थिति वाले सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा। महाधिवक्ता ने भी माना कि शिकायत सही लग रही है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारियों को आदेश की जानकारी दी जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी।

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