ज्ञानवापी मामला: कोर्ट कमिश्नर के पद से हटाए गए अजय मिश्रा, सर्वे टीम को रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 दिन का समय

नई दिल्ली। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए वाराणसी की एक अदालत द्वारा नियुक्त टीम को अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दो दिन का समय दिया गया है।

मामले की सुनवाई कर रही वाराणसी की दीवानी अदालत ने अपने द्वारा नियुक्त तीन आयुक्तों में से एक अजय मिश्रा को हटा दिया। मिश्रा के सहायक ने कथित तौर पर सर्वेक्षण के बारे में मीडिया को जानकारी लीक कर दी थी। दो अन्य विशाल सिंह और अजय प्रताप क्रमशः कोर्ट कमिश्नर और डिप्टी कोर्ट कमिश्नर बने रहेंगे

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी, वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि परिसर में स्पष्ट रूप से पाए जाने वाले शिवलिंग को मुसलमानों के प्रार्थना करने के अधिकार को प्रभावित किए बिना संरक्षित किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की एक सिविल कोर्ट द्वारा इलाके को सील करने और लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने के 16 मई के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केवल ‘शिवलिंग’ की सुरक्षा से संबंधित आदेश के हिस्से को ही बरकरार रखेगा।

वाराणसी की अदालत में कार्यवाही पर नहीं लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है.

इसके अतिरिक्त, अदालत ने इस मामले में वाराणसी की अदालत में कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई है। मंगलवार को वाराणसी की अदालत ने परिसर के परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त टीम को दो दिन में अपनी रिपोर्ट देने को कहा.

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