रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को अब शेयर, डिबेंचर और म्युचुअल फंड में निवेश की अनुमति दे दी है। इसके लिए सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में बदलाव किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह फैसला भारत सरकार के नियमों के अनुरूप लिया गया है और इसका मकसद वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता लाना है।
हालांकि, सरकार ने यह भी साफ किया है कि इंट्राडे ट्रेडिंग, बीटीएसटी, फ्यूचर-ऑप्शंस और क्रिप्टोकरेंसी जैसे जोखिम भरे निवेश पर अब भी रोक रहेगी। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को लंबी अवधि के सुरक्षित निवेश के रास्ते खुलेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की अनुमति नहीं होगी।