रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने आगामी निर्वाचन प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की सेवा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अजय सिंह अब फरवरी 2027 तक अथवा राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर कार्यरत रहेंगे।
यह निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-क के खंड (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) नियम, 2002 के नियम 5 के द्वितीय परंतुक के प्रावधानों के अंतर्गत लिया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने 11 जून 2026 को आधिकारिक आदेश जारी किया।
अजय सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1983 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। उन्हें 1 जून 2024 को जारी विभागीय अधिसूचना के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं को सुचारु और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
राज्य सरकार का मानना है कि निकट भविष्य में प्रस्तावित चुनावों को देखते हुए अनुभवी नेतृत्व की आवश्यकता है। इसी कारण उनकी सेवाओं को आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। शासन के इस फैसले से निर्वाचन आयोग की तैयारियों और प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी।
सरकार के इस आदेश के बाद अजय सिंह आगामी चुनावी प्रक्रियाओं की निगरानी और निर्वाचन संबंधी दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे, जिससे चुनावों के सफल एवं निष्पक्ष संचालन में सहायता मिलेगी।
