रायपुर। विदेशी सोना तस्करी से जुड़े एक बड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को 3.76 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क कर ली है। यह कार्रवाई सोना तस्करी सिंडिकेट के प्रमुख सदस्यों सचिन केदार और पुरुषोत्तम कवले के खिलाफ की गई है। कुर्क की गई संपत्तियों में दोनों के बैंक खातों में जमा राशि, फ्लैट और जमीनें शामिल हैं।
यह कार्रवाई राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 के तहत दर्ज शिकायत के आधार पर की गई। जांच में सामने आया कि भारत-बांग्लादेश सीमा के जरिए तस्करी कर विदेशी सोना भारत लाया गया और उसे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व अन्य राज्यों में खपाया गया।
डीआरआई ने तस्करी के दौरान एक सोना वाहक को पकड़ा था, जिसके पास से विदेशी सोना बरामद किया गया। जांच में पाया गया कि यह सोना रायपुर के सर्राफा व्यापारी विजय बैद उर्फ विक्की के निर्देश पर भारत लाया गया था। सचिन केदार ने विक्की के कहने पर कोलकाता से लेकर नागपुर, दुर्ग, रायपुर और मुंबई तक सोना खरीदकर सप्लाई किया।
विक्की बैद ने यह तस्करी का सोना मेसर्स सहेली ज्वैलर्स के सुनील जैन, नवकार ज्वैलर्स के प्रकाश सांखला, सुमीत ज्वैलर्स, सागर ज्वैलर्स के पुरुषोत्तम कवले और धीरज बैद जैसे कई सर्राफा कारोबारियों को बेचा। ईडी के अनुसार, इस मामले में तस्करी के जरिए कमाई गई कुल आय 260.97 करोड़ रुपये है, जिसमें से अब तक 64.14 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। जांच अभी भी जारी है।