बगदाद। इराक में बाल विवाह को प्रभावी रूप से वैध कर दिया गया है। इसके तहत दशकों पुराने कानूनों में संशोधन के बाद अब 9 साल की उम्र में लड़कियां विवाह कर सकती हैं। इराक में हुए इस बदलाव के बाद इसके ‘विनाशकारी प्रभावों’ को रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। देश में विवाह के लिए पिछली न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी।
मौलवियों को दिए गए अधिकार
इराक में नए संसोधन के बाद मौलवियों को विवाह, तलाक और बच्चों की देखभाल समेत पारिवारिक मामलों पर फैसला लेने का अधिकार दिया गया है। कानून के सबसे प्रमुख विरोधियों से एक वकील मोहम्मद जुमा ने कहा, हम इराक में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के अंत तक पहुंच चुके हैं। इराकी पत्रकार साजा हाशिम ने कहा, यह तथ्य कि महिलाओं के भाग्य फैसला मौलवियों के हाथ है, मुझे एक महिला के रूप में अपने जीवन में आने वाली हर चीज से डर लगता है।
भयावह है कानून
द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला अधिकार समूहों ने इन कानूनों के पारित होने को भयावह बताया है। इराक में शादी की उम्र में हुए बदलाव के बाद विरोध भी शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह इराक के 1959 के व्यक्तिगत स्थिति कानून को कमजोर करता है, जिसने पारिवारिक कानून को एकीकृत किया और महिलाओं के लिए सुरक्षा स्थापित की